योजना में शामिल होने की पात्रता योजना क अन्तर्गत राज्य को आमजन वन विभागीय पौधशाला से निर्धारित विभागीय दर पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे खरीद सकते है। विभागीय पौधों की उपलब्धता एवंक्रय की प्रक्रिया पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के किसी भी विभागीय पौधशाला से 100 से कम संख्या में पौधों को निर्धारित विभागीय दर पर प्राप्त किया सकता है।विभागीय पौधों का बिक्री दर छोटा ट्यूब के पौधों के लिए 5 रूपए, बड़े ट्यूब के पौधों के लिए 10 रूपए तथा स्टम्प पौधे हेतु 10 रूपए निर्धारित है। विभागीय पौधशालाओं में उपलब्ध छोटे ट्यूब के पौधे एवं बड़े ट्यूब के पौधे वर्षात (माह जुलाई- अगस्त) में लगाये जाते है, जबकि स्टम्प पौधे वसंत काल (माह फ़रवरी) में लगाये जाते है। स्टम्प पौधे मुख्यतः सागवान.शीशम,गम्हार, अर्जुन,सेमल प्रजातियों के ही प्राप्त होते है। विभागीय पौधशालाओं में फलदार, फूलदार एवं इमारती लकड़ी हेतु विभिन्न प्रजातियों के पौधे उपलब्ध है; फलदार पौधों में आंवला, कटहल,जामुन,शरीफा,अमरुद आदि उपलब्ध है। फूलदार पौधों में गोल्ड्मोहर, जकरन्डा, अमलतास, अशोक के पौधे उपलब्ध है। इमारती प्रजातियों के सागवान, शीशम, कालाशीशम, महोगनी,युकिलिप्ट्स, गम्हार, एकेसिया, चह, अर्जुन, कदम्ब, सेमल आदि प्रजातियों के पौधे उपलब्ध है। एकेसिया, कदम्ब, शीशम के पौधे 15 से 20 साल में परिपक्व हो जाते है जबकि महोगनी, सागवान आदि प्रजातियों के पौधे 30 से 40 वर्ष में परिपक्व होते है। विभागीय पौधशालाओं में पौधों की उपलब्धता की जानकारी आवेदन भरते वक्त भी देखी जा सकती है अथवा विभागीय वेबसाइट http://forest.bih.nic.inपर जनप्रतिवेदन के अंतर्गत ई-नर्सरी को खोलकर देखी जा सकती है। आवेदन कैसे करें पौधों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय या सम्बंधित जिला के वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में सादे कागज़ पर आवेदन किया जा सकता है तथा पौधशालाओं में पौधों की उपलब्धता की जानकारी लेकर राशि का भुगतान करते हुए पौधे प्राप्त किये जा सकते है। विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है तथा ऑनलाइन आवेदन के साथ ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकता है। भुगतान की रसीद को प्रिंट करके सम्बंधित नर्सरी प्रभारी से पौधों को प्राप्त किया जा सकता है अन्यथा ऑनलाइन भुगतान नहीं करने के स्थिति में ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति रसीद प्रिंट कर स्थानीय पौधशाला प्रभारी/ वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को नकद भुगतान कर पौधे प्राप्त किये जा सकते है। क्रय किये गए पौधों को पंद्रह दिनों के अंदर पौधशालाओं से प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। पौधारोपण से सम्बंधित विस्तृत जानकारी स्थानीय वन विभागीय वन क्षेत्र कार्यालय/ पौधशाला प्रभारी से प्राप्त किया जा सकता है। स्त्रोत: पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार