उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों की संपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मान्याता और बढ़ावा देना है। इस में योजना 12 वीं कक्षा से आगे पढ़ाई जारी रखने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को शामिल किया जाएगा। मिलने वाले लाभ पूरा शिक्षण शुल्क और गैर-वापसी योग्य शुल्क (निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष 2.00 लाख की सीमा होगी और निजी क्षेत्र के फ्लाइंग क्लब व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण और टाइप रेटिंग पाठ्यक्रम के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष 3.72 लाख रु.)। जीवन-यापन व्यय 2220 रूपए प्रति माह प्रति विद्यार्थी की दर से। पुस्तक और स्टेशनरी व्यय 3000 रूपए प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी की दर से। पूरे सहायक उपकरणों सहित अद्यतन कम्प्यूटर के लिए 45000 रूपए प्रति विद्यार्थी एक-बारगी सहायता (जीवन-यापन व्यय, पुस्तकों और स्टेशनरी तथा कम्प्यूटर की लागत वास्तविक व्यय की शर्त के अधीन है)। पात्रता संबंधित संस्थान द्वारा निर्धारित सामान्य चयन मानदंडों के अनुसार किसी भी अधिसूचित संस्थानों में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के बाद, पाठ्यक्रम के लिए संस्थान को आवंटित छात्रवृत्ति संख्या के अनुसार इस योजना के तहत छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। आवेदन कैसे करें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्च श्रेणी शिक्षा प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति संपर्क करें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आवेदन पत्र आवेदन पत्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय