अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का नया 15-सूत्रीय कार्यक्रम जून, 2006 में घोषित किया गया था। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की एक योजना कार्यान्वित करने का प्रावधान है। प्री-मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के अभिभावकों को स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजने, स्कूली शिक्षा पर उनके वित्तीय बोझ को हल्का करने और अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए उनके प्रयासों को बनाए रखने में प्रोत्साहित करेगी। पात्रता अल्पसंख्यकों से संबंधित - मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी (पारसी) समुदाय ये छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त न किए हों, जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रु. से अधिक न हो। आवासीय सरकारी संस्थानों और पात्रधारी निजी संस्थानों सहित सरकारी या निजी स्कूलों में कक्षा एक से कक्षा दसवीं तक के पढ़ाई करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। लाभ क्र.सं मद हॉस्टलवासी दिवास्कॉलर 1 कक्षा 6 से 10 के लिए प्रवेश शुल्क वास्तविक या 500 रु. प्रतिवर्ष वास्तविक या 500 रु. प्रतिवर्ष 2 कक्षा 6 से 10 के लिए शिक्षण शुल्क वास्तविक या 350 रु. प्रतिमाह वास्तविक या 350 रु. प्रतिमाह 3 एक शैक्षिक वर्ग में केवल 10 मास के लिए ही अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा (1) कक्षा 1 से 5 शून्य 100 रू0 प्रतिमाह (ii) कक्षा 6 से 10 वास्तविक या 600 रू. प्रतिमाह 100 रु. प्रतिमाह *हॉस्टलवासियों में वे छात्र शामिल है जो संबंधित स्कूल/संस्थान के हॉस्टल में या जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए आवास में रहते हों। आवेदन कैसे करें ऑनलाइन आवेदन के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) देंखे।