प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि एक नई केंद्रीय योजना (PM-KISAN) है जो देश के सभी भू-धारकों वाले किसानों के परिवारों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों के लिए विभिन्न की खरीद के लिए अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। पात्रता सभी भू-धारक(जोत वाले) किसान परिवार योजना (वर्तमान में निर्धारित छूट मापदंडों के अधीन) इसके तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रधारी हैं। उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत पात्र नहीं होंगी। सभी संस्थागत भूमि धारक। किसान परिवार के एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणी से संबंधित हैं सभी संस्थागत भूमि धारण करने वाले तथा संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभा / राज्य विधान परिषद के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष। केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालय / कार्यालय / विभाग और उनकी क्षेत्र इकाइयों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संलग्न कार्यालय / सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / वर्ग IV/ ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर) । उपरोक्त श्रेणी के अलावा सभी सेवा-निवृत्त(अतिरिक्त कार्यकाल)/ सेवानिवृत्त पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- से अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर भरने वाले सभी पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंटऔर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत और कार्यरत आर्किटेक्ट। लाभ पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, सभी पात्रधारी भू-धारक किसानों के प्रति परिवार को हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन किश्तों में कुल 6000 रुपये प्रदान किये जाएंगे। । आवेदन कैसे करें पात्रता वाले किसान गांव के पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी / एजेंसी के पास आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) पर भी जाकर भुगतान करके पंजीकरण करा सकते हैं। किसान स्वयं भी पीएम किसान पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण की स्थिति की जांच करने के लिए, यहां क्लिक करें। पंजीकरण के लिए आवश्यक विवरणों में नाम, आयु, लिंग, श्रेणी (एससी/ एसटी), आधार संख्या (यदि आधार संख्या जारी नहीं की गई है तो आधार नामांकन संख्या किसी अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, या केंद्र/राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों, आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि), बैंक खाता संख्या और लाभार्थियों का मोबाइल नंबर। अधिक जानकारी के लिए पीएम किसान पोर्टल पर क्लिक करें