<p style="text-align: justify;">आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की एक उप-योजना के रुप में शहरी प्रवासी/ गरीबों के लिए एक सस्ते किराये के आवासीय परिसर (ARHCs) की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा 14 मई, 2020 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई थी।</p> <h3 style="text-align: justify;">लक्षित लाभार्थी </h3> <p style="text-align: justify;">ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से आने वाले व बेहतर अवसरों की तलाश में विनिर्माण उद्योगों में कार्य करने वाला कार्यबल एक बड़ा हिस्सा जिसमें आतिथ्य सेवा प्रदाता, स्वास्थ्य, घरेलू/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और निर्माण या अन्य क्षेत्र, मजदूर, छात्र आदि एआरएचसी के अंतर्गत लक्षित लाभार्थी होंगे।</p> <h3 style="text-align: justify;">योजना से मिलने वाली सहायता</h3> <ul> <li style="text-align: justify;">वर्तमान में खाली वित्त पोषित आवास परिसर 25 वर्षों के रियायत समझौते के साथ एआरएचसी में परिवर्तित किये जाएंगे। रियायतकर्ता परिसरों को मरम्मत/नई सुविधाओं के जुड़ाव और कमरों के रखरखाव और पानी, सीवर/ सेप्टेज, स्वच्छता, सड़क आदि जैसे बुनियादी ढाँचें वाली सुवधाओं के साथ उन्हें रिहायशी बनाएंगे। राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेश पारदर्शी बोली के माध्यम से ग्राहियों का चयन करेंगे। कॉम्प्लेक्स 25 साल बाद यूएलबी को फिर से नयी प्रक्रिया को शुरू करने या स्वयं द्वारा जारी रखने के लिए वापिस किये जाएंगे ।</li> <li style="text-align: justify;">विशेष प्रोत्साहन उपयोग करने की अनुमति के लिए, 50% अतिरिक्त एफएआर / एफएसआई, प्राथमिकता क्षेत्र को रियायती दर पर ऋण, कर में राहत आदि के साथ किफायती आवास दिये जाएंगे। निजी/ सार्वजनिक संस्थाओं को 25 वर्षों के लिए अपनी उपलब्ध खाली जमीन पर एआरएचसी विकसित करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। </li> </ul>