संक्षिप्त उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोज़गार सृजित करना है। इस योजना के तहत बिहार के युवाओं को रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएँगे। नागरिकों को लाभ इस योजना के लाभ निम्नलिखित हैं: इस योजना के तहत पांच लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला प्रावधान परियोजना लागत का 50% तक होगा। सरकार प्रशिक्षण और परियोजना निगरानी के लिए 25,000 रुपये उपलब्ध कराएगी। इस योजना के माध्यम से संपार्श्विक सुरक्षा मुक्त ऋण प्राप्त किया जा सकता है। प्रोत्साहन के रूप में परियोजना लागत का 50% (अधिकतम 5 लाख रुपये तक) प्रदान किया जाएगा। पात्रता इस योजना के लिए पात्रता मानदंड यहां निर्दिष्ट हैं: आवेदक बिहार का नागरिक होना चाहिए। आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए। आवेदक को इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या अन्य समकक्ष डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक की आयु अठारह वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। स्वामित्व, साझेदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड जैसी इकाइयों को कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। आवेदन कैसे करें आवेदक को बिहार सरकार के उद्योग विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल के होमपेज पर दिखाई देने वाले “पंजीकरण” बटन पर क्लिक करें। अगले पेज पर पंजीकरण फॉर्म खुलेगा, जहां आपको नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा। अब आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। योजना के लिए आवेदन पत्र खोलने के लिए प्रदान किया गया ओटीपी दर्ज करें। आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें और फिर “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। नोट: अभ्यर्थी का चयन औद्योगिक सचिव विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से किया जाएगा। किससे संपर्क करें (राज्य/जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी) उद्योग विभाग विकास भवन, टोल-फ्री नंबर-18003456214, ईमेल आईडी: dir-td.ind-bih@nic.in ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक बिहार उद्यमी योजना