उद्देश्य अटल पेंशन योजना (एपीवाई), असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। मिलने वाले लाभ अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 60 साल की उम्र में 1,000/- या 2,000/- या 3000/- या 4000 या 5000/- प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी अभिदाताओं द्वारा योगदान के आधार पर दी जाती है। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना शामिल हो सकता है। 60 वर्ष से पहले अंशदानकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, मूल अंशदानकर्ता की 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक एपीवाई खाते में शेष अवधि के लिए निहित योगदान उनके नाम से जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के पास उपलब्ध होगा। अंशदानकर्ता के रुप में पति या पत्नी की मृत्यु पर जीवत अंशदानकर्ता पति/पत्नी देय पेंशन की राशि प्राप्त करने का हकदार होगा और दोनाें की मृत्यु होने की स्थिति में, अंशदानकर्ता की 60 वर्ष की आयु पूरी हाेने पर पूरे संचित कोष की राशि पति या पत्नी/नामिती को दे दी जाएगी। पात्रता भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना शामिल हो सकता हैं। इसके लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं अंशदानकर्ता की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अंशदानकर्ता का एक बचत बैंक खाता, डाकघर/बचत बैंक में होना चाहिए। भावी आवेदक अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए एपीवाई अकाउंट खोलते समय, पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है। नामांकन के समय आधार कार्ड भी दिया जा सकता है क्योंकि एपीवाई योजना उसी के लिए अधिसूचित है। कैसे आवेदन करें जिस बैंक शाखा / डाकघर में ग्राहक का बैंक खाता हो या बचत खाता न होने की स्थिति में बैंक शाखा में बचत खाता खुलवाने के लिए संपर्क करें । आवेदन पत्र आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें।