उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य माता-पिता को एक आकर्षक बीमा कवर की पेशकश के साथ बाल विवाह काे राेकना है इसके साथ माता-पिता को अपने बच्चों को शिक्षित करने के साथ-साथ बालिकाओं के चिकित्सा खर्चों काे प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य काे एक दायित्व के रुप में न मानते हुए एक बालिका के जीवन को महत्व देना है। लाभ 8 नवंबर, 2008 के बाद जन्मी और योजना के अंतर्गत पंजीकृत एवं सरकार द्वारा सभी बालिकाओं को ५,000 रुपये की प्रारंभिक नकद प्रोत्साहन राशि दी गई। बाल विवाह निवारण के लिए , इस योजना के अंतर्गत माता-पिता को बालिका की आयु 18 वर्ष की आयु हाेने पर एवं लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई हाे ऐसे लड़कियाें के माता-पिता काे 1 लाख रुपये के बीमा कवर की पेशकश की जाती है। पात्रता 8 नवंबर, 2008 के बाद जन्मी वे सभी बालिकाएँ इस योजना के लिए पात्र थीं। चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, सभी बालिकाएँ इस याेजना के लिए पात्रधारी थीं। आवेदन कैसे करें धनलक्ष्मी योजना में आवेदन पत्र संपर्क करें महिला एवं बाल विकास निदेशालय। आवेदन पत्र धनलक्ष्मी योजना में आवेदन पत्र