उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य राज्य में बाल विवाह के प्रतिशत को कम करने में सहायता करना है। लाभ राज्य के निम्न आय अर्जन वाले परिवाराें की बेटियाें काे विवाह के समय 15,000 से 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना । पात्रता आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से संबंधित होना चाहिए। आवेदक को अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंधित होना चाहिए। आवेदन कैसे करें शगुन योजना आर्शीवाद में आवेदन पत्र संपर्क करें पंजाब सरकार। आवेदन पत्र शगुन योजना आर्शीवाद में आवेदन पत्र