उद्देश्य इस योजना में पीड़ित को उपचार, आवास, नष्ट हुई फसल, शिक्षा, आय सृजन गतिविधियों और शारीरिक प्रताड़ना(बलात्कार) जैसे मामलों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। लाभ मुआवजे की अधिकतम राशि 10,000 रुपये है। फिर भी, कुछ पात्रता वाले मामलों में, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अधिकारियों की समिति दी जाने वाली राशि पर निर्णय करेगी। पात्रता आवेदक केरल का मूल निवासी होना चाहिए और उसे ग्राम अधिकारी से आय का प्रमाण पत्र बनवाना जरुरी है। आवेदन कैसे करें आवेदन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास किया जाना चाहिए। संपर्क करें राज्य का सामाजिक न्याय विभाग