परिचय उत्तराखंड सरकार ने जरूरतमंद महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य महिला लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है ताकि वे स्वयं की आय सृजन व्यवसाय गतिविधि शुरू कर सकें। यह योजना उत्तराखंड सरकार के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई है। उत्तराखंड सरकार पात्र महिला लाभार्थियों को अपना स्वयं का 2 लाख रुपये तक का व्यवसाय शुरू करने पर सब्सिडी प्रदान करेगी। उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 75% या अधिकतम 1.5 लाख रुपये (जो भी अधिक हो) की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी 3 किस्तों में वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना आवेदन पत्र डीपीओ कार्यालय और सीडीपीओ कार्यालय में उपलब्ध है। आवेदन 18 जून 2025 से शुरू होगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। योग्य गतिविधियाँ कृषि बागवानी पशुपालन पाइपलाइन डाटा एंट्री ब्यूटी सैलून इलेट्रिशियन मुर्गीपालन बिसातख़ाना खानपान टेली कॉलिंग आदि फ़ायदे 2 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर सब्सिडी। सरकार परियोजना लागत का 75% या अधिकतम 1.5 लाख रुपये, जो भी अधिक हो, सब्सिडी प्रदान करेगी। परियोजना लागत का 25% महिला आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा। सब्सिडी वितरण उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सब्सिडी राशि नीचे उल्लिखित नियमों का पालन करते हुए 3 किस्तों में जारी की जाएगी:- पहली किस्त:- सब्सिडी राशि का 50%। यह तभी जारी किया जाएगा जब महिला परियोजना लागत का आधा हिस्सा जमा करेगी। (25% में से 12.5%) दूसरी किस्त:- सब्सिडी राशि का 30%। यह तभी जारी किया जाएगा जब महिला अपना 30% हिस्सा बैंक खाते में जमा करेगी। तीसरी किस्त:- सब्सिडी राशि का 20%। व्यवसाय के निरीक्षण और ऑडिट के बाद जारी किया जाता है। पात्रता महिला आवेदक पात्र हैं। वार्षिक आय 72,000/- रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु 21 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। नीचे उल्लिखित श्रेणी की महिलाएं/आवेदक आवेदन करने के लिए पात्र हैं:- अविवाहित परित्यक्ता ट्रांसजेंडर विधवा एसिड या अपराध पीड़ित अविवाहित या नाबालिग बच्चों वाली एकल महिलाएं दस्तावेज़ आधार कार्ड आय प्रमाण पत्र उम्र का सबूत बैंक के खाते का विवरण रंगीन फोटो पैन कार्ड पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए) महिला आवेदक की श्रेणी को प्रमाणित करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज़ आवेदन करने की प्रक्रिया जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) या बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें। इसे बिना कोई गलती किए सही ढंग से भरें। इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ डीपीओ या सीडीपीओ के उसी कार्यालय में पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जाएगा। आवेदन पत्र जमा करने का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्तुत आवेदन पत्रों का सत्यापन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला समिति द्वारा किया जाएगा। सब्सिडी तीन किस्तों में महिला लाभार्थी के बैंक खाते में जारी की जाएगी। संपर्क किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी या बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क करें। स्रोत:- आधिकारिक दिशानिर्देश , आधिकारिक आवेदन पत्र