परिचय पंजाब मुख्यमंत्री मवान धीयान सतकार योजना पंजाब सरकार द्वारा राज्य भर में पात्र वयस्क महिलाओं को मासिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है। इस योजना की घोषणा 8 मार्च 2026 को पंजाब के बजट के दौरान की गई थी और आधिकारिक तौर पर 14 अप्रैल 2026 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसे सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब द्वारा लागू किया जाता है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी की महिलाओं को प्रति माह ₹1,500 रुपये मिलते हैं, जबकि अन्य पात्र श्रेणियों की महिलाओं को प्रति माह ₹1,000 रुपये मिलते हैं। एक ही परिवार की एक से अधिक पात्र महिला इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। पंजाब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पहले से ही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगता पेंशन जैसे लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं। पंजीकरण की सुविधा के लिए, पंजाब सरकार ने सेवा केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों, नगर निगम कार्यालयों, नगर परिषद कार्यालयों और अन्य अधिकृत केंद्रों सहित राज्य भर में हजारों पंजीकरण केंद्र स्थापित किए हैं। नवीनतम अद्यतन नवीनतम किस्त 1 अगस्त 2026 को डी. बी. टी. प्रणाली के माध्यम से जारी की गई थी। लगभग 35.5 लाख पात्र महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। जिन महिलाओं के आवेदनों को पंजीकरण के बाद सत्यापित किया जाता है, उन्हें एक ही किस्त में उनकी तीन महीने की लंबित सहायता प्राप्त होगी। पूरे पंजाब में अधिकृत सरकारी केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण जारी है फायदे एससी महिलाओं को मिलता है पुरस्कार ₹1,500 प्रति माह। अन्य पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹1,000 प्राप्त होते हैं। वित्तीय सहायता सीधे डी. बी. टी. प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। एक ही परिवार की एक से अधिक पात्र महिलाएँ लाभ प्राप्त कर सकती हैं। पंजाब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के मौजूदा लाभार्थी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नियमित वित्तीय सहायता महिलाओं को घरेलू खर्चों का प्रबंधन करने में मदद करती है। यह योजना महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। योग्यता आवेदक महिला होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। पंजाब का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। आधार कार्ड और पंजाब मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य हैं। वृद्धावस्था, विधवा या विकलांग पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी पात्र हैं। एक ही परिवार की योग्य महिलाओं की संख्या की कोई सीमा नहीं है। पात्र नहीं केंद्र सरकार, पंजाब सरकार या किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी। सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, आयोगों, सहकारी संस्थानों या अन्य सरकारी निकायों से पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी। जिन महिलाओं ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर का भुगतान किया था। वर्तमान या पूर्व मंत्री, संसद सदस्य (सांसद) और विधान सभा के सदस्य (विधायक)। सेवारत मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के जीवनसाथी। दस्तावेज़ आधार कार्ड पंजाब मतदाता पहचान पत्र पंजाब निवास प्रमाण आयु प्रमाण बैंक खाते का विवरण मोबाइल नंबर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति आवेदकों के लिए) आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया निकटतम सेवा केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र या किसी भी अधिकृत पंजीकरण केंद्र पर जाएँ। सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। आवश्यक व्यक्तिगत और बैंक खाते का विवरण प्रदान करें। सत्यापन के लिए दस्तावेज़ जमा करें। सफल सत्यापन के बाद आवेदन को मंजूरी दे दी जाएगी। वित्तीय सहायता डी. बी. टी. के माध्यम से सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी। महिला सतकार सखी के माध्यम से पंजीकरण पंजीकरण केंद्र पर जाने में असमर्थ महिलाएं महिला सतकार सखी से सहायता ले सकती हैं। सखी पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने और आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने में मदद करेगी। प्रस्तुत विवरण संबंधित विभाग द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। मंजूरी के बाद, लाभ राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। आवेदन की स्थिति आवेदक अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं पंजाब ई सेवा पोर्टलअपने आवेदन संख्या का उपयोग करें। महत्वपूर्ण लिंक पंजाब ई सेवा पोर्टल Punjab e Seva Portal संपर्क करें योजना से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, आवेदक अपने संबंधित जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 1. पंजाब मुख मंत्री मवान धीयान सतकार योजना क्या है?पंजाब मुख्यमंत्री मवान धीयान सतकार योजना पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी. बी. टी.) प्रणाली के माध्यम से पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2. इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?जिन महिलाओं की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, वे पंजाब की पंजीकृत मतदाता हैं और जिनके पास वैध आधार कार्ड और पंजाब मतदाता पहचान पत्र है, वे योजना की पात्रता शर्तों के अधीन आवेदन कर सकती हैं। 3. इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?पात्र अनुसूचित जाति (एससी) महिलाओं को प्रति माह ₹1,500 प्राप्त होते हैं, जबकि अन्य पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹1,000 प्राप्त होते हैं। 4. क्या पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं?हां. पंजाब की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांगता पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं। 5. क्या ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है?नहीं। वर्तमान में, पंजाब सरकार ने एक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू नहीं किया है। आवेदन केवल अधिकृत ऑफ़लाइन पंजीकरण केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। 6. आवेदक अपने आवेदन की स्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं?आवेदक ट्रैकिंग अनुभाग में अपना आवेदन संख्या दर्ज करके पंजाब ई सेवा पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। 7. योजना से संबंधित सहायता के लिए किससे संपर्क किया जाना चाहिए?किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, आवेदक अपने संबंधित जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।