परिचय अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू. 56460/- व ग्रामीण क्षेत्र में रू. 46080/- तक होती है एवं वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष हो, को रूपये 20000/- की अनुदान राशि आवेदक के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाती है। योजनान्तर्गत आवेदन से लेकर भुगतान तक समस्त प्रक्रिया पूर्णतया आन लाइन है। आवेदक द्वारा विवाह तिथि से 90 दिन पूर्व से 90 दिन पश्चात् तक आवेदन वेबपोर्टल पर किये जाने की व्यवस्था है। लाभार्थी अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू. 56460/- व ग्रामीण क्षेत्र में रू. 46080/- तक होती है। लाभ रूपये 20000/- की अनुदान राशि आवेदक के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाती है। आवेदन कैसे करें इस बारे में अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए देखें या क्लिक करें स्त्रोत : समाज कल्याण विभाग, उत्तरप्रदेश सरकार, उत्तरप्रदेश।