पात्रता 1.इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 25 वर्ष से कम आयु के अधिकतम दो बालक /बालिकाओं को कक्षा 1 से प्रारंभ कर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति सहायता हेतु प्रदान किया जाना है। केवल प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय है। आवश्यक दस्तावेज अद्यतन पंजीकृत होने का प्रमाण उ.प्र. का मूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण पत्र बालक/बालिका के आयु/जन्म तिथि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति बालक/बालिका के वर्तमान कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत की उपस्थिति सम्बन्धी शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र पाॅलीटेक्निक/आई0टी0आई0/इंजीनियरिंग कालेजों/मेडिकल पाठ्यक्रमों/प्रबन्धन कालेजों में प्रवेश के प्रमाण सम्बन्धी प्रवेश कार्ड तथा जमा किये गये शुल्क की रसीद की छायाप्रति। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय/राज्य स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश प्राप्त करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र। पंजीकृत श्रमिक के आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति। देय हितलाभ केवल दो बच्चों तक ही हितलाभ देय। कक्षा 1 से 5 तक रू. 150/- प्रतिमाह, 6 से 10 तक रू. 200/- प्रतिमाह, कक्षा 11 व 12 रू. 250/- प्रतिमाह देय। आई.टी.आई. अथवा समकक्ष प्रशिक्षण हेतु सरकारी शुल्क के समतुल्य। स्नातक हेतु रू. 1000 तथा परास्तानक हेतु रू. 2000 इंजीनियरिंग/मेडिकल परास्नातक हेतु रू. 8000/- प्रतिमाह। अनुसंधान हेतु रू. 12,000 देय। कक्षा-10 एवं 12 उत्तीर्ण बालिकाओं को साईकिल देय। अधिक जानकारी के लिए या लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संपर्क करें। स्त्राेत : उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तरप्रदेश सरकार।