मिलने वाले लाभ इस योजना के अन्तर्गत गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु 50000/- रूपये आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। पात्रता आवेदक की मासिक आय रू 1250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक बी.पी.एल. अथवा अनुसूचित जाति का हो। औपचारिकताएं आय एवं जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार से। वर एवं वधु की परिवार रजिस्टर की नकल। शादी कार्य एवं विवाह प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान से। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय समाज कल्याण विभाग में संपर्क करें। स्त्राेत : समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड।