<h3 style="text-align: justify;">मिलने वाले लाभ </h3> <p style="text-align: justify;">इस योजना के अन्तर्गत ऐसी किसी भी जाति की . निराश्रित विधवा महिला जिन्हें <a href="../../../../../social-welfare/समाज-कल्याण">समाज कल्याण</a> विभाग द्वारा विधवा पेंशन दी जा रही हैए की पुत्रियों की शादी हेतु रू. 50000 आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।</p> <h3 style="text-align: justify;">पात्रता</h3> <ol style="text-align: justify;"> <li>आवेदिका की मासिक आय रू 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।</li> <li>आवेदिका को जिला प्रोबेशन कार्यालय से विधवा पेंशन स्वीकृत होना अनिवार्य है।</li> </ol> <h3 style="text-align: justify;">औपचारिकताएं</h3> <ol style="text-align: justify;"> <li>वर वधु की आयु हेतु दोनों परिवारों की परिवार रजिस्टर की नकल</li> <li>शादी कार्ड अथवा ग्राम प्रधान से विवाह <a href="../../../../../aspirational-districts/छत्तीसगढ़/कोंडागाँव/नागरिक-सेवाएँ/प्रमाण-पत्र">प्रमाण पत्र</a>।</li> </ol> <p style="text-align: justify;">इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय समाज कल्याण विभाग में संपर्क करें। </p> <p style="text-align: justify;">स्त्राेत : समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड। </p>