मिलने वाले लाभ इस योजना के अन्तर्गत ऐसी किसी भी जाति की . निराश्रित विधवा महिला जिन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा पेंशन दी जा रही हैए की पुत्रियों की शादी हेतु रू 50000 आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। पात्रता आवेदिका की मासिक आय रू 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदिका को जिला प्रोबेशन कार्यालय से विधवा पेंशन स्वीकृत होना अनिवार्य है। औपचारिकताएं वर वधु की आयु हेतु दोनों परिवारों की परिवार रजिस्टर की नकल शादी कार्ड अथवा ग्राम प्रधान से विवाह प्रमाण पत्र। संपर्क करें इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय समाज कल्याण विभाग में संपर्क करें। स्त्राेत : समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड।