हितलाभ 10000/- रुपये प्रसूति लाभ जिसमें सें रू. 5000/- गर्भधारण के प्रथम तिमाही एवं शेष 5000/-रू. तृतीय तिमाही (आठवें माह में) भुगतान। सहायता राशि सूचना प्राप्ती के 72 घंटे के भीतर भुगतान। पात्रता हितग्राही के पति या पत्नि का पंजीयन आवश्यक। महिला श्रमिक के गर्भधारण की अधिकृत सत्यापन डाक्टर, एएनएम अथवा मितानीन के व्दारा होना अनिवार्य। सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थानों में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिक की पत्नि को योजना का लाभ नही होगा। प्रसूति योजना का लाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगा। लाभ की पात्रता पंजीयन के 90 दिवस के उपरान्त। आवेदन कैसे करें मितानिन/डाक्टर व्दारा जरी प्रमाण पत्र या एएनएम द्वारा देय जच्चा बच्चा कार्ड। बैंक पासबुक फोटो कॉपी आवेदन करने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें। स्त्राेत : छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़।