योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना। हितग्राहियों की पात्रता 18-39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परित्यक्त महिलायें। चयन प्रक्रिया नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं। लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/परित्यक्त महिला लाभ रू .350 प्रतिमाह सेक्टर समाज कल्याण विभाग स्त्राेत : समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़।