संक्षिप्त परिचय बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (एमवीपीवाई) द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मिलने वाले लाभ यह योजना 60 वर्ष और उससे अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों पर लागू होती है और जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन लाभार्थियों को रु. 500 मासिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ सभी जाति, आय, समुदाय और धर्म के सभी वरिष्ठ नागरिक ले सकते हैं। पात्रता आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक दवारा 60 वर्ष की आयु पूरी किया होना चाहिए। लाभ लेने के लिए आवेदक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। आवेदन कैसे करें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें। अतिरिक्त जानकारी सभी पात्र लाभार्थियों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। आधार कार्ड आय प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र की तारीख मतदाता पहचान पत्र बैंक खाता बैंक का नाम बैंक शाखा आईएफएससी किससे संपर्क करें पेंशन योजना से संबंधित किसी भी सवालों के लिए, कृपया 1800 345 6262 (कार्य घंटे: 10:00 पूर्वाह्न से शाम 5:00 बजे), वैकल्पिक संख्या 0612-2545002 और 0612-25465210/12 पर संपर्क करें।