योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों थोक विक्रेताओं को निर्धारित समयावधि मे रासायनिक उर्वरकों के विक्रय हेतु प्राधिकार पत्र प्रदाय करना है शुल्क 1. आवेदन के साथ निम्नानुसार शुल्क जमा करना होगा- थोक व्यापार - रु 2250 /- खुदरा व्यापार – रु 1250/- 2.शुल्क चालान फार्म एम.पी.टी.सी.से भारतिय स्टेट बैंक मे मद 0401 कृषी विविध 800 अन्य प्राप्तियाँ मे जमा किया जायेगा । याेजना का लाभ लेने की प्रक्रिया उर्वरक विक्रय करने के लिए इच्छुक थोक/खुदरा व्यापारी उर्वरक व्यापार हेतु उर्वरक (नियंत्रण) आदेश1985 के खण्ड-8 (2) के प्रावधान अनुसार संलग्न आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र ए-1 दो प्रेतियों में प्रस्तुत करें। पात्रता/शर्तें कोई भी इच्छुक नागरिक इस हेतु आवेदन कर सकता है । दस्तावेज़ सेवा प्राप्ति के लिये दस्तावेज़ निर्धारित प्रपत्र ए-1 में दाे प्रतियों मे आवेदन पत्र । निर्धारित शुल्क जमा करने के चालान की मूल प्रति। उर्वरक प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा जारी स्त्रोत प्रमाण विभाग किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग।