<h3 style="text-align: justify;">परिचय</h3> <p style="text-align: justify;">विभाग द्वारा संचालित 1083 आश्रम शालाओं में कक्षा 01 से 05 एवं 06 से 08 के छात्र एवं छात्राएँ निवासरत है। आश्रम शालओं में रहने वाले छात्र एवं छात्राओं को निशुल्क आवास हेतु भवन, बिजली एवं पानी, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, खेलकूद एवं अन्य आधार भूत सुविधाएं उलपब्ध करायी जाती है। निशुल्क भोजन हेतु प्रति माह बालक को राशि रू. 1099/- एवं बालिकाओं को 1130/- (10 माह हेतु) शिष्यवृत्ति प्रदाय की जाती है जिससे मेस संचालन किया जाता है ।आश्रम शालाओं में निवासरत छात्रों को एक ही स्थान पर आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधा प्रदाय की जाती है अर्थात छात्र का विद्यालय एवं आवास सुविधा एक ही कैंपस में होती है। शैक्षणिक सुविधा हेतु अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य शिक्षकीय स्टाफ पदस्थ रहता है।</p> <h3 style="text-align: justify;">पात्रता</h3> <ul style="text-align: justify;"> <li>छात्र एवं छात्राएं मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।</li> <li>छात्र एवं छात्राएं जनजातीय वर्ग के हो।</li> <li>छात्र एवं छात्राएं मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो। </li> </ul> <h3 style="text-align: justify;">प्रवेश प्रक्रिया</h3> <p style="text-align: justify;">आश्रम शाला में प्रवेश लेने हेतु छात्र एवं छात्राएं अपने जिले के आश्रम शालाओं के अधीक्षकों को आवेदन करें। आवश्यकता होने पर ही कार्यालय जिला संयोजक/सहायक आयुक्त/कलेक्टर कार्यालय पर सम्पर्क करें।</p> <h3 style="text-align: justify;">संपर्क</h3> <p style="text-align: justify;">जिले के आश्रम शालाओं के अधीक्षक/जिला संयोजक/सहायक आयुक्त/कलेक्टर कार्यालय पर सम्पर्क करें।</p> <p style="text-align: justify;"><strong>स्त्राेत :</strong> जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश।</p>