<h3 style="text-align: justify;">परिचय</h3> <p style="text-align: justify;"><br />भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्धाें को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है । योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन विभाग द्वारा किया जा रहा है</p> <h3 style="text-align: justify;">उदेद्श्‍य</h3> <p style="text-align: justify;">गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्धाें को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।</p> <h3 style="text-align: justify;">पात्रता</h3> <ul> <li style="text-align: justify;">आवेदक (पुरूष अथवा स्त्री) की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक हो।</li> <li style="text-align: justify;">आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।</li> </ul> <h3 style="text-align: justify;">लाभ</h3> <ul> <li style="text-align: justify;">60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह ₹ 600 की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें ₹ 200 केन्द्रांश तथा ₹ 400 राज्यांश सम्मिलित हैा</li> <li style="text-align: justify;">80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह ₹ 600 की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें ₹ 500 केन्द्रांश तथा ₹ 100 राज्यांश सम्मिलित हैा</li> </ul> <h3 style="text-align: justify;">प्रक्रिया</h3> <p style="text-align: justify;">निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र तथा बी.पी.एल. कार्ड के साथ जमा करायें।</p> <p style="text-align: justify;">अधिक जानकारी पेंशन पोर्टल से प्राप्त करने के लिए यहां <a title="नए विंडो में खुलने वाली अन्य वेबसाइट लिंक" href="https://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx" target="_blank" rel="noopener">क्लिक</a> करें। </p> <p style="text-align: justify;">स्त्राेत : सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश सरकार।</p>