संक्षिप्त परिचय 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आय का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रू. 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है। बी.पी.एल./अंत्योदय/आस्था कार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौडी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है। आवेदन प्रक्रिया संबंधित दस्तावेजात् के साथ ई मित्र से ऑन लाईन आवेदन करें। पेंशन दर 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये 750/- प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रूपए 1000/- प्रतिमाह पेंशन देय है, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। नोट- यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नी या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिये क्लिक करें।