परिचय जनता जल योजना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की वे पेयजल योजनाऐं है जो जिनको जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा तैयार करने के उपरान्त संचालन हेतु स्वेच्छिक संगठनों/एनजी.ओं./ग्राम पंचायतों को सुपूर्द की जाती है। जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से प्राप्त नवीनतम् सूचना के अनुसार वर्तमान में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 31 जिलो (बीकानेर एवं जैसलमेर को छोड कर) में कुल 6523 जनता जल योजनाएं संचालित है। जनता जल योजनाओ में कार्यरत समस्त अंशकालीन श्रमिको (पम्पचालक) को पम्प संचालन के लिए वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर राशि रू.213 प्रतिदिन के आधार पर पारिश्रमिक राशि रूपये 5538 प्रति स्रोत्र का मासिक भुगतान किया जा रहा है। योजना के अन्य व्यय (यथा विद्युत बिल, रखरखाव व अनुरक्षण) ग्राम पंचायत को प्राप्त अनुदान राशि से वहन किये जा रहे है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करना। योजना के लाभ इन योजनाओं के संचालन व संधारण हेतु वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निम्न अनुदान दिया जा रहा है। विद्युत खर्च वास्तविक उपभोग के आधार पर, विद्युत खर्च हेतु पूर्ण राशि दी जा रही है। पम्प संचालन कर्मी (अंशकालीन श्रमिक) पम्प संचालन के लिए रूपये 83/-प्रतिदिन के आधार पर (अधिकतम 26 दिवस के लिए)-कुल राशि रूपये 2158/-प्रति स्रोत प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है। अनुरक्षण एवं मरम्मत सबमर्सिबल पम्प मरम्मत हेतु राशि रूपये 400/-प्रति होर्स पॉवर, प्रति वर्ष। मोनो ब्लॉक पम्प हेतु राशि रूपये 1000/-प्रति सेट, प्रति वर्ष पंचायत समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। नवीन दिशा-निर्देश-वर्तमान में विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 165 (07) परावि/ एसएफसी/चतुर्थ/2013-14/13116 दिनांक 30.3.15 द्वारा भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया है। योजना की पात्रता ग्राम पंचायत क्षेत्र में। स्वीकृति अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद् (ग्रामीण प्रकोष्ठ) स्त्राेत : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग(पंचायती राज), राजस्थान सरकार, राजस्थान।