<h3 style="text-align: justify;">पात्रता</h3> <p style="text-align: justify;">18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोंत नहीं हो, अथवा प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपए 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है।</p> <p style="text-align: justify;">बी.पी.एल./अंत्योदय/आस्था कार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौडी/खैरवा जाति एवं एच.आई.वी. एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीकृत है ऐसी विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं को आप संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।</p> <h3 style="text-align: justify;">आवेदन प्रक्रिया</h3> <p style="text-align: justify;">संबंधित दस्तावेजात के साथ ई मित्र से ऑन लाईन आवेदन करें।</p> <h3 style="text-align: justify;">पेंशन दर</h3> <p style="text-align: justify;">18 वर्ष व अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रूपए 500/- प्रतिमाह, 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रूपए 750/- प्रतिमाह, 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रूपए 1000/- एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को रूपए 1500/- प्रतिमाह पेंशन देय है । सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।</p> <p style="text-align: justify;"><strong>नोट</strong></p> <p style="text-align: justify;">यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नी या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी।</p> <p style="text-align: justify;">अधिक जानकारी के लिये <a title="नए विंडो में खुलने वाली अन्य वेबसाइट लिंक" href="https://rajssp.raj.nic.in" target="_blank" rel="noopener">क्लिक </a>करें या राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण में विजिट कर जानकारी प्राप्त करें ।</p>