संचालन नियम सहयोग योजना एवं विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर सहायता योजना का एकीकरण, सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम, 2015 जारी किए गए। पात्रता इस योजना के अन्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेगी। इस योजना के आवेदक विवाह योग्य कन्या के माता/पिता/संरक्षक होंगे। यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्हीं दो कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी। समस्त वर्गों के बी.पी.एल. परिवार। सभी वर्गों के अन्त्योदय परिवार। आस्था कार्डधारी परिवार। इस योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिए पात्रता निम्नानुसार होगी। महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है। विधवा की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रू वार्षिक से अधिक नहीं हो। परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वालासदस्य परिवार में नहीं हो। ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता-पिता दोनों का देहान्त हो चुका है, उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक विधवा महिला द्वारा आवेदन किया जा सकता है। ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता-पिता दोनों कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रू. 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है, के विवाह हेतु किसी संरक्षक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। जिन कन्या संतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी है, उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जाएगा। अधिक जानकारी के लिये क्लिक करें एवं देखें ।