परिचय यह राज्य सरकार की योजना है जिसके अन्तर्गत बच्चे की 21 वर्ष तक की आयु तक उसके माता-पिता/सरंक्षक को जोकि नीचे दर्शाये विभिन्न कारणों के कारण निराश्रित है, को 1-3-2009 से 200/-रु प्रतिमास प्रति बच्चा वित्तीय सहायता दी जाती थी तथा एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2014 से 500/-रु प्रतिमास प्रति बच्चा की वित्तीय सहायता दी जा रही थी। अब दिनांक 01.11.2016 से 700/- रु तथा दिनांक 01.11.2018 से 1100/-रु प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है तथा दिनांक 01.01.2020 से 1350/-रु प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। पात्रता मानदण्ड 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो अपने माता-पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता/पिता के लम्बी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो अथवा अथवा मानसिक/शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो । बच्चे के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख रू0 से अधिक न हो । परिवार में केवल दो बच्चों को लाभ दिया जाता है । ज्यादा जानकारी एवं याेजना का लाभ लेने के लिए जिला स्तरीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संपर्क करें। स्त्राेत : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार।