लाभार्थी पुनर्विवाहित विधवाएं सेक्टर महिला एवं बााल कल्याण विभाग लाभ यदि कोई विधवा महिला पुनः विवाह करती है तो सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रुप में महिला को 20,000/-रु. का चैक तथा दम्पति को 5 वर्ष की अवधि हेतु मु0 30,000 रु. की एफ.डी. प्रदान की जाती है । आवेदन कैसे करें आवेदक सी.डी.पी.ओ. कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। स्त्राेत : कांगड़ा जिला प्रशासन, उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश।