उद्देश्य यह एक केन्द्रीय योजना है जिसमें अनुसूचित जनजाति, घुमंतू जनजाति, अर्द्ध घुमंतू जनजाति, भूमिहीन कृषक मजदूर एवं पारंपरिक दस्तकार जैसे निम्न आय वर्ग के परिवाराें को इंजीनियरिंग, तकनीकी एंव विज्ञान क्षेत्र में विदेशों में मास्टर स्तर के पाठ्यक्रम, पीएच.डी. और पोस्ट डॉक्टरेट अनुसंधान कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और इससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक में सुधार करना है । मिलने वाले लाभ प्रत्येक चयन वर्ष में, उपलब्ध कोश के आधार पर 100 नई छात्रवृत्तियां योजना के तहत दी जाएंगी। प्रत्येक वर्ष 30% छात्रवृत्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगी। हालाँकि, यदि योजना अनुसार, पर्याप्त महिला उम्मीदवार नहीं होने पर उपयुक्त पुरुष उम्मीदवारों का चयन उपलब्ध सीट के लिए किया जाएगा। वित्तीय सहायता क्र.सं. सहायता का प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और ब्रिटेन को छोड़कर अन्य देश यूनाइटेड किंगडम (यूके) 1 वार्षिक रखरखाव भत्ता 15400 अमेरिकी डॉलर 9900 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड 2 आकस्मिकता भत्ता 1500 अमेरिकी डॉल 1100 महान ब्रिटिश पाउंड 3 ट्यूशन फीस वास्तविक रुप से देय वास्तविक रुप से देय 4 वीजा शुल्क भारतीय रुपए में वास्तविक वीजा शुल्क भारतीय रुपए में वास्तविक वीजा शुल्क 5 मेडिकल बीमा प्रीमियम वास्तविक रूप से देय वास्तविक रूप से देय 6 आकस्मिक यात्रा भत्ता और उपकरण भत्ता प्रत्येक के लिए 20 अमेरिकी डॉलर या इसके समकक्ष भारतीय रुपए में 7 पोल टैक्स वास्तविक रुप से देय 8 एयर पैसेज भारत से शैक्षिक स्ंस्थान के नजदीक तक आना व जाना इकोनामी क्लास द्वारा। राष्ट्रीय कैरियर के साथ क्लास और सबसे छोटे मार्ग की व्ववस्था की जाएगी योग्यता मानदंड परीक्षार्थी अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए। परीक्षार्थी के मास्टर डिग्री, पीएच.डी. एंव पोस्ट डॉक्टरल शोध के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 60% अंक या प्रासंगिक डिग्री में बराबर ग्रेड होने चाहिए। परीक्षार्थी की उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। परिक्षार्थी के माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से प्रतिमाह आय 25000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए (कुल आय के आयकर के प्रयोजन राशि को छोड़कर)। एक ही माता-पिता/अभिभावक के एक से अधिक बच्चे पात्र नहीं होते है। जो परिक्षार्थी रोजगार में हो या काम कर रहे हो उनको अपना आवेदन अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ नियोजक के माध्यम से भेजना होता है। अंततः चयनित परिक्षार्थियों का चुने हुए क्षेत्र में तीन साल के भीतर विदेश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश एंव शामिल होना आवश्यक है। कैसे आवेदन करें आवेदन करने के लिए करें -http://nosmsje.gov.in/Default.aspx लागू करने वाली संस्था सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार अधिक विवरण जानने के लिए, http://nosmsje.gov.in/Default.aspx