उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा किसी भी खतरनाक क्षेत्र में श्रमिक के रूप में काम नहीं कर रहा हो। मिलने वाले लाभ कक्षा 1 से IV तक के लड़कियों और लड़कों को ड्रेस, किताबें आदि खरीदने के लिए 250 रुपये की सहायता। कक्षा V से VIII - लड़कियों - 940 रुपये; लड़के - 500 रुपये नौवीं कक्षा - लड़कियों - 1140 रुपये; लड़के - 700 रुपये 10 वीं कक्षा की लड़कियों को 1840 रुपये और लड़कों को 1400 रुपये मिलेंगे। पात्रता आवेदक का सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 1 से 10 में दाखिला होना चाहिए आवेदकों के माता-पिता कम से कम एक या दोनों पिछले छह महीनों से बीड़ी कार्यकर्ता, लौह उद्योग, मैंगनीज और क्रोम अयस्क खान, चूना पत्थर और डोलोमाइट माइंस (एलएसडीएम), सिने श्रमिकों के रूप में काम करने वाले हों। सभी स्रोतों से श्रमिक के परिवार की कुल मासिक आय निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए: - क) बीड़ी श्रमिक - Rs.10,000 / - ख) खान श्रमिक - i) मैनुअल, अकुशल, अत्यधिक कुशल और लिपिक कार्य करने वाले खान श्रमिक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। श्रम कल्याण संगठन द्वारा उनको दिये गये वेतन के बावजूद ii) पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय क्षमता में नियोजित व्यक्ति विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सुविधाओं का लाभ लेने की पात्रता रखता है यदि उसको मिलने वाली मजदूरी प्रति माह 10,000/- रु हो । ग) सिने कर्मचारी - इस अधिनियम में योजना का लाभ लेने के लिए एक सिने श्रमिक को पारिश्रमिक के रूप में प्रति माह मिलने वाली राशि 8000/- से अधिक नहीं हो या मिलने वाली ऐसी राशि 1,00,000 /- से अधिक नहीं हो चाहे उस राशि का भुगतान एकमुश्त या किश्तों के माध्यम से भुगतान किया गया हो। कैसे आवेदन करें आवेदन पत्र के लिए देंखे-बीड़ी / चलचित्र /आईओएमसी / एलएसडीएम आश्रित श्रमिकाें की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता - प्री-मैट्रिक संपर्क करें समाज कल्याण निदेशालय।