परिचय राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना (एम. वाई. एस. वाई.) नामक एक महत्वाकांक्षी युवा केंद्रित उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना का औपचारिक उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीयुवा दिवस के अवसर पर किया था। यह योजना उन युवाओं को ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है जो अपना खुद का व्यावसायिक उद्यम शुरू करना या उसका विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन सस्ती पूंजी तक उनकी पहुंच नहीं है। इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमियों के एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करना और पूरे राजस्थान में स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है। इस योजना को लागू किया जाता हैउद्योग और वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार, और 31 मार्च 2029 तक चालू रहेगी। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के पात्र युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने या उसका विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। आवेदन अब खुला है और लाभार्थी युवा इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंपोर्टल पर एकल हस्ताक्षर। फायदे मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत राजस्थान सरकार योग्युवा उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करती हैः - 100% उद्यमों की स्थापना या विस्तार के लिए ब्याज मुक्त परियोजना ऋण। ऋण पर पूरा ब्याज घटक राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सेवा, व्यवसाय और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता। लाभार्थियों को राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के माध्यम से अल्पकालिकौशल प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है। इस योजना का लक्ष्य हर साल 1 लाख युवा सूक्ष्म उद्यमियों का सृजन करना है। ऋण राशि और मार्जिन राशि का विवरण कक्षा 8 से कक्षा 12 तक उत्तीर्ण युवाओं के लिएः - सेवा और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 3 लाख 50 हजारुपये तक। विनिर्माण इकाइयों के लिए 7.5 लाख रुपये तक। मार्जिन योगदानः-ऋण राशि का 10 प्रतिशत या अधिकतम 35,000 रुपये। स्नातक/आई. टी. आई./उच्च शिक्षा उत्तीर्ण युवाओं के लिएः - सेवा और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 5 लाख रुपये तक। विनिर्माण इकाइयों के लिए 10 लाख रुपये तक। मार्जिन योगदानः-ऋण राशि का 10 प्रतिशत या अधिकतम 50,000 रुपये। योग्यता आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। व्यक्तियों के साथ-साथ पंजीकृत एच. यू. एफ., समितियाँ, साझेदारी फर्म, एल. एल. पी., कंपनियाँ और स्वयं सहायता समूह पात्र हैं। आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। ऋण चुकौती की अवधि 5 वर्ष है। पुनर्भुगतान शुरू होने से पहले 6 महीने की मोहलत अवधि प्रदान की जाती है। दस्तावेज़ राजस्थान अधिवास प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र। आधार कार्ड। जन आधार कार्ड। बैंक खाते का विवरण। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। पासपोर्ट आकार की तस्वीर। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यवसायोजना। आवेदन करने की प्रक्रिया योग्युवा राजस्थान के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंएकल साइन-ऑन (एसएसओ) पोर्टल। राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर जाएँ और जन आधार या ईमेल आईडी का उपयोग करके पंजीकरण पूरा करें। पंजीकृत ईमेल पर प्राप्त उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें। डैशबोर्ड पर "मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना (एम. वाई. एस. वाई.)" खोजें। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें। निम्नलिखित चरणों में आवेदन पत्र भरेंः - सामान्य जानकारी। व्यक्तिगत विवरण। वर्तमान और स्थायी पता। प्रस्तावित कार्यस्थल विवरण। परियोजना और व्यवसाय विवरण। बैंक/वित्तीय संस्थान का चयन आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना। भरे हुए आवेदन की समीक्षा करें और इसे जमा करें। आवेदनों की जांच सबसे पहले जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र के अधिकारियों द्वारा की जाती है। योग्य आवेदन चयन समिति को भेजे जाते हैं। स्वीकृत मामलों को ऋण प्रसंस्करण और वितरण के लिए संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान को भेजा जाता है। योग्य सेवाएँ, विनिर्माण और व्यावसायिक गतिविधियाँ मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत सेवा, विनिर्माण और व्यापार क्षेत्रों में उद्यमशीलता गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध हैं। पात्र श्रेणियों की रूपरेखा नीचे दी गई हैः - सेवा क्षेत्रः - मरम्मत और रखरखाव सेवा इकाइयाँ। होटल, रेस्तरां और खाद्य सेवा प्रतिष्ठान। अस्पताल, क्लीनिक और नैदानिक प्रयोगशालाएँ। सहकारी और संबद्ध सेवा गतिविधियाँ। अचल संपत्ति और संपत्ति से संबंधित सेवाएं। विज्ञापन, विपणन और प्रचार सेवाएँ। शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार-उन्मुख सेवाएं। यात्रा अभिकरण, परिवहन सहायता और सुरक्षा सेवाएँ। ऊर्जा उत्पादन और संबद्ध सेवा गतिविधियाँ। कार्यक्रम प्रबंधन और मनोरंजन सेवाएँ। कंप्यूटर, आई. टी. और डिजिटल आधारित सेवाएँ। अन्य सेवा गतिविधियाँ जो कहीं और वर्गीकृत नहीं हैं। विनिर्माण क्षेत्रः - कृषि आधारित और कृषि से जुड़े उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य उत्पाद निर्माण इकाइयाँ। डेयरी और दूध आधारित प्रसंस्करण उद्योग। खनिज आधारित और पत्थर से संबंधित उद्योग। वस्त्र, परिधान और परिधानिर्माण इकाइयाँ। चमड़ा और चमड़ा उत्पाद उद्योग। परिष्करण और सतह उपचार उद्योग। रासायनिक, प्लास्टिक और बहुलक आधारित विनिर्माण। धातु और धातु उत्पाद निर्माण इकाइयाँ। मशीनरी, उपकरण और उपकरण निर्माण। विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक आ कंप्यूटर हार्डवेयर निर्माण। अन्य विनिर्माण गतिविधियाँ जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं हैं। व्यापार/व्यापार क्षेत्रः - कृषि और दुग्ध उत्पादों का व्यापार। निर्माण और निर्माण सामग्री की खरीद और बिक्री। थोक, अस्थायी, आकर्षक और विभागीय भंडार। तैयार कपड़ों की खुदरा और थोक बिक्री। फुटवियर व्यापार व्यवसाय। फर्नीचर खुदरा और थोक इकाइयाँ। कागज, लेखन सामग्री और कागज उत्पादों का व्यापार। रासायनिक और औषधीय व्यापार इकाइयाँ रबर और प्लास्टिक उत्पादों का व्यापार। धातु उत्पाद व्यापार व्यवसाय। कंप्यूटर, लैपटॉप और सहायक उपकरणों की बिक्री और सेवा। विद्युत उपकरण और उपकरण व्यापार। मोटर पुर्जे और ऑटोमोबाइल सहायक व्यवसाय। साइकिल, ई-रिक्शा और संबंधित वाहन व्यापार। सोना, आभूषण और आभूषणों का व्यापार। हस्तशिल्प और हस्तशिल्प उत्पादों का व्यापार। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खुदरा बिक्री। बर्तन और घरेलू सामान का व्यापार। उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरणों का व्यापार। किताबें, खेल के सामान और लेखन सामग्री के व्यवसाय। मछलीघर और पालतू जानवरों से संबंधित बिक्री केंद्र। खाने के लिए तैयार खाद्य और पेय व्यापार इकाइयाँ। अन्य अनुमेय व्यापारिक गतिविधियाँ जो ऊपर सूचीबद्ध नहीं हैं। महत्वपूर्ण लिंक राजस्थान एसएसओ पोर्टल। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के दिशा-निर्देश। उद्योग और वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार। संपर्क करें मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना से संबंधित सहायता या स्पष्टीकरण के लिए, आवेदक कर सकते हैंः - उद्योग और वाणिज्य विभाग, राजस्थान से संपर्क करें। अपने संबंधित जिले के जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र से संपर्क करें