पात्रता आवेदक बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक हो तथा उसका अंशदान अद्यतन जमा हो। आवेदक के परिवार में केवल एक व्यक्ति को ही मात्र एक बार ही दी जायेगी। जिन आवेदकों के बच्चे कक्षा 9-12 के मध्य अध्धयनरत हों, उन्हें वरीयता दी जायेगी। आवश्यक दस्तावेज़ पंजीयन प्रमाण-पत्र अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य विद्युत संयोजन न होने का घोषणा पत्र रू.250 श्रमिक का अतिरिक्त अंशदान आन-लाइन जमा होगा वांछित वरीयता के अभिलेख। सीमित आपूर्ति के कारण वरिष्ठता के आधार पर स्थापित की जायेगी। देय हितलाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक के स्थायी आवास पर स्थापित की जायेगी। योजना के अन्तर्गत 02 एल.ई.डी. बल्ब, 01 डी.सी. टेबल फैन, 01 सोजर पैनल, चार्जिंग कन्ट्रोलर, 01 मोबाइल चार्जर स्थापित किया जाना है। आपूर्ति किये गये संयंत्र पर 05 वर्ष की गारण्टी होगी। संयत्र का चयन/ निविदा प्रक्रिया बोर्ड स्तर पर लम्बित अधिक जानकारी के लिए या लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संपर्क करें। स्त्राेत : उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तरप्रदेश सरकार।