प्रमुख उद्देश्य इस योजना के अन्तर्गत गरीब अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों हेतु गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर रू 10000/ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पात्रता आवेदक बी.पी.एल. हो अथवा उसके परिवार की वार्षिक आय १५००० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए । आवेदक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का हो। औपचारिकताएं आय एवं जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार से [अद्यावधिक हो] निर्धारित आवेदन पत्र पर चिकित्साधिकारी की संस्तुति। परिवार रजिस्टर की नकल छायाप्रतिए राशन कार्ड की छायाप्रति संलग्न हो। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय समाज कल्याण विभाग में संपर्क करें। स्त्राेत : समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड।