परिचय सामान्य युवक, युवतियों द्वारा दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान योजना के अन्तर्गत दिव्यांग युवक अथवा युवती से शादी करने पर दम्पत्ति को क्रमशः रूपये 25,000 का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाता है। योजना के मानक व दरें दम्पति भारत का नागरिक हो। दम्पति उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो या कम से कम पॉच वर्ष से उसका अधिवासी हो । दम्पति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो। शादी के समय युवक कम से कम 21 वर्ष तथा 45 से अधिक न हो तथा युवती कम से कम 18 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पति का विवाह प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ हो अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो । दम्पति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो। जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक मुकदमा न चल रहा हो। सामान्य युवक द्वारा दिव्यांग युवती से विवाह करने पर अनुदान की राशि रुपये 25,000/- होगी । कहां संपर्क करें इस याेजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए एवं संपर्क करने के लिए यहां क्लिक करें या नजदीकी जिला समाज कल्याण विभाग में संपर्क करें।