पात्रता विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिये। लाभार्थी बी.पी.एल श्रेणी का हो अथवा उसकी मासिक आय रू 4000 तक हो। अभ्यर्थी के कोई पुत्र / पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो । यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र /पोत्र हो तो वह गरीबी की रेखा से नीचे जीपन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जायेगा। अनुदान इस योजनार्न्तगत निराश्रित विधवाओं को 1200/ मासिक भरण- पोषण अनुदान दिया जाता है । भरण-पोषण अनुदान का भुगतान भरण-पोषण अनुदान का त्रैमासिक भुगतान लाभार्थी के नाम से खोले गये बैंक/पोस्ट आफिस खाते के माध्यम से भुगतान किया जाता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय समाज कल्याण विभाग में संपर्क करें। स्त्राेत : समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड।