हितलाभ पंजीकृत हितग्राही कों चिकित्सा सहायता रूपयें 20000/- अथवा इलाज में हुये वास्तविक व्यय जो कम हो, संबंधित चिकित्सा को प्रदाय किया जाएगा। पात्रता प्रदेश के निर्माण श्रमिकों का किसी भी जिले में पंजीयन होना अनिवार्य। आवश्यक दस्तावेज अस्पताल सर्टिफिकेट बैंक पासबुक आवेदन करने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें। स्त्राेत : छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़।