हितलाभ इस योजना के तहत हितग्राही यदि स्वालंबन पेंशन योजना में पंजीकृत हो एवं 25000/- रू. अपनें खाते में जमा कर दिया हो जो, स्थायी अपंगता अथवा दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में मंडल द्वारा रू. 1 लाख की राशि उनके खाते में जमा कराये जायेगा। ताकि हितग्राही या उनके आश्रित को पेंशन प्राप्त हो सके। पात्रता आयु सीमा 18 से 60 वर्ष। हितग्राही का मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य। योजना का लाभ पंजीयन के 90दिवस उपरांत प्राप्त होगा। आवेदन करने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें। स्त्राेत : छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़।