हितलाभ एक सायकल (प्रति हितग्राही) पात्रता हितग्राही महिला श्रमिक पंजीकृत हो एवं हितग्राही महिला श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष होना आवश्यक है। लाभ की पात्रता पंजीयन के 90 दिवस के उपरान्त। मंडल में पंजीकृत पुरूष हितग्राही जिनकी आयु 18 सें 50 वर्ष हो, को मंडल व्दारा सायकल प्रदान किया जायेगा। प्रथम चरण में दिसम्बर 2013 तक पंजीकृत उल्लेखित आयु समूह के पुरूषों को योजना का लाभ प्रदाय किया जाता है। आवश्यक दस्तावेज़ पंजीयन कार्ड बैंक पासबुक फोटोकॉपी आवेदन करने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें। स्त्राेत : महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़।