योजना छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा 2009-10 से आरम्भ की गई है। पात्रता प्रदेश में गरीबी रेखा अन्तर्गत जीवन-यापन करने वाली ऐसी महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलायें। यौन उत्पीड़न, एचआईवी पाजिटिव एवं तृतीय लिंग (Trans Gender) हितग्राही भी योजना का लाभ लेने की पात्रता रखेगी। ऋण स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने हेतु आसान शर्तों पर 1.00 लाख रूपये तक का ऋण प्रदाय किया जाता है। उक्त ऋण की वापसी 5 वर्षों में केवल 6.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर किस्तों में की जाती है। आवेदन करने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें। स्त्राेत : महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़।