उद्देश्य पत्रकार पेंशन सम्मान योजना पत्रकारों के प्रयासों का सम्मान करने की एक योजना है। यह योजना पत्रकारों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का लाभ लेने की अनुमति देती है। मिलने वाले लाभ किसी भी प्रिंट मीडिया या चैनल में कम से कम बीस वर्षों तक काम करने वाले सेवानिवृत्त पत्रकारों को 6000 प्रति माह आर्थिक सहायता के रुप में दिये जाते हैं। पात्रता निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने वाले सेवानिवृत्त पत्रकार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए। पत्रकारिता में बीस साल का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त पत्रकार पात्रधारी हैं। आवेदक की आयु योजना का लाभ लेने के लिए 60 वर्ष होनी चाहिए। पत्रकार सूचना जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी) द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और उसका प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा सत्यापित होना चाहिए। आवेदन कैसे करें सभी पात्र लाभार्थियों के पास निम्नलिखित अनिवार्य दस्तावेज हाेना आवश्यक है। आवासीय प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र बैंक के खाते का विवरण खाता संख्या शाखा का नाम आईएफएससी अधिक जानकारी के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संपर्क करें।