<h3>परिचय </h3> <p style="text-align: justify;">प्रदेश के समस्त जिलों के चयनित ग्रामों में यह योजना , कृषक स्तर पर उन्नत बीज उत्पादन के प्रति जागरूकता बढाने , पशिक्षण तथा अधोसंरचना विकास आदि उद्देश्यों से संचालित की जा रही है। बीज उत्पादन एवं भंडारण तकनीकी हेतु प्रशिक्षण आदि , योजना के प्रमुख घटक हैं माध्यम से किया जाता है । अनुदान -प्रत्येक चयनित कृषक को आधा एकड के लिये 50 प्रतिशत अनुदान पर आधार/ प्रमाणित बीज प्रदान किया है । योजना तहत प्रशिक्षण में 3 प्रमुख फसल अवस्थाओं : बोनी के समय , फूल अवस्था तथा कटाई के समय कृषकों को प्रशिक्षण दिये जाते हैं। </p> <h3 style="text-align: justify;">लाभ लेने की प्रक्रिया</h3> <p style="text-align: justify;">यह योजना सभी वर्ग के कृषकों हेतु लागू है। जिला कृषि कार्यालय के मार्गदर्शन में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा अपने विकास खंड के चयनित ग्रामों योजना का क्रियांवयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा।</p> <h3 style="text-align: justify;">याेजना का लाभ लेने हेतु पात्रता</h3> <p style="text-align: justify;">उन्नत भण्डारण पात्र- बीज भंडारण हेतु 10 क्विंटल भंडार कोठी के लिए अनुसुचित जाति / जनजाति वर्ग के कृषकों को निर्धारित कीमत का 33 प्रतिशत , अधिकतम रू. 1500/- तथा 20 क्विंटल भंडार कोठी पर कीमत का 33 प्रतिशत या रू. 3000/- जो भी कम हो, अनुदान का प्रावधान है । </p> <p style="text-align: justify;">स्त्राेत : उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश सरकार। </p>