विभाग उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग संक्षिप्त परिचय प्रदेश में मसाला क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत कृषकों के लिये उन्नत/संकर मसाला फसल के क्षेत्र विस्तार के लिये इकाई लागत का 50 प्रतिशत, बीज वाली फसल हेतु अधिकतम रूपयें 10000/-प्रति हेक्टर तथा जड़ एवं कंद/प्रकंद वाली फसलों जैसे- हल्दी, अदरक, लहसुन के लिये अधिकतम रूपयें 50,000/- प्रति हेक्टयर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टर से लेकर 2 हेक्टर तक का लाभ दिया जा सकता है। याेजना का लाभ लेने की प्रक्रिया जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें। पात्रता या याेजना का लाभ लेने की शर्तें सभी कृषक पात्र