उद्देश्य कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर संरक्षित खेती (ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/प्लास्टिक टनल/प्लास्टिक मल्चिंग इत्यादि) को प्रोत्साहित करना। नियंत्रित वातावरण में ताजी सब्जियों एवं पुष्प की खेती कर वर्ष भर बाजार में उपलब्धता बनाये रखना। कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन लेना तथा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। कार्यक्षेत्र प्रदेश के संपूर्ण जिले। चयनित फसलें ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, उच्च कोटि की सब्जी एवं उच्च कोटि के पुष्प। स्वरूप योजनान्तर्गत निर्मित घटक पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग आदि की इकाई लागत पर कृषकों को विभाग द्वारा संचालित केन्द्र/राज्य योजनान्तर्गत प्रावधानित अनुदान 50 प्रतिशत की दर से निम्नानुसार विभिन्न घटकों पर अनुदान देय होगा। पात्रता सभी वर्ग के कृषक। हितग्राही चयन प्रक्रिया कृषक का भू-स्वामी होना आवश्यक है। हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए। सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेत पृथक पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी। कृषक को अपने हिस्से की अंश पूंजीकी व्यवस्था स्वयं अथवा बैंक ऋण के माध्यम से करनी होगी। बैंक ऋण से स्वीकृत प्रकरणों को प्राथमिकता दी जायेगी। एक परिवार के एक से अधिक सदस्य योजना सीमा तक लाभ ले सकेंगे बशर्ते वे धारित भूमि के स्वामी हो एवं उनके पृथक-पृथक खसरा नम्बर संधारित हो। योजना का लाभ एक बार लेने के उपरांत 05 वर्ष तक उसी घटक में पुन: लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी। संपर्क जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ग्रा.उ.वि.अधि. पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन MPFSTS पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन आवेदन हेतु दस्तावेज फोटो आधार खसरा नंबर/B1/वन पट्टे की प्रति बैंक पासबुक जाति प्रमाण पत्र अनुदान पात्रता देखने के लिए क्लिक करें। स्त्राेत : उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश।