<h3 style="text-align: justify;">परिचय</h3> <p style="text-align: justify;">मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना।</p> <h3 style="text-align: justify;">उद्देश्य</h3> <p style="text-align: justify;">इस योजना का उद्देश्य नि:शक्त छात्र/छात्राओं को 10+2 की शिक्षा के पश्चात मेडिकल,इंजिनियरिंग,कम्प्यूटर, प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से प्रवेश देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं।</p> <h3 style="text-align: justify;">पात्रता</h3> <ul> <li style="text-align: justify;">पात्रता के मापदंड</li> <li style="text-align: justify;">म.प्र. का मूल निवासी हो</li> <li style="text-align: justify;">40 प्रतिशत से या अधिक नि:शक्तता हो।</li> <li style="text-align: justify;">विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक हैं।</li> <li style="text-align: justify;">यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य योजना के अन्तर्गत शिक्षण शुल्क/निर्वाह भत्त, परिवहन भत्ता का लाभ प्राप्त कर रहे है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।</li> </ul> <h3 style="text-align: justify;">लाभ</h3> <p style="text-align: justify;">नियमानुसार फीस,शिक्षण शुल्क तथा रूपये 1500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये निर्वाह भत्ता एवं स्नातक पश्चात्‌ ऐसे पाठ्‌यक्रमो में स्नाकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिये नगर निगम क्षेत्र में रूपये 500/- प्रतिमाह नगर पालिका क्षेत्र में रूपये 300/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये परिवहन भत्ता देय होगा।</p> <h3 style="text-align: justify;">प्रक्रिया</h3> <p style="text-align: justify;">नि:शक्त छात्र/छात्रा को अपने संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के प्रमुख को जिसमे वह अध्ययनरत हैं, शिक्षण शुल्क , निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।</p> <p style="text-align: justify;">स्त्राेत : सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश सरकार।</p>