परिचय निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना उद्देश्य योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय विभाग के 2-2 अस्थिबाधित निःशक्त छात्र/छात्राओं, 2-2 श्रवण बाधित एवं 2-2 दृष्टि बाधित निःशक्त छात्र/छात्राओं अर्थात कुल 12 चयनित नि:शक्तश विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विदेश में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/शोध उपाधि (पीएचडी) एवं शोध उपाधि उपरांत शोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। पात्रता म.प्र. का मूल निवासी हो 40 प्रतिशत से या अधिक नि:शक्तफता हो। शोध उपाधि उपरांत अध्ययन हेतु - संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य की श्रेणी (ग्रेड) एवं संबंधित क्षेत्र में अनुभव के साथ शोध उपाधि (पी.एच.डी.) शोध उपाधि (पी.एच.डी.) हेतु - संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी एवं संबंधित क्षेत्र में दो वर्षों का अध्यापन/द्गाोध/व्यवसायिक अनुभव/एम. फिल. उपाधि स्नाकोत्तर उपाधि हेतु- स्नातक उपाधि में प्रथम उपाधि में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) प्रक्रिया निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एंव नि:शक्तजन कल्याण प्रस्तुत करना होगा। स्त्राेत : सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश सरकार।