पात्रता छात्र-छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय रू. 2.00 लाख से कम हो। छात्र-छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अनतर्गत नियमित अध्ययनरत हो। छात्र-छात्रा उक्त वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को छोड़कर) का हो छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। दस्तावेज भामाशाह आई.डी आधार कार्ड मूल निवास प्रमाण-पत्र आय घोषणा पत्र फीस की रसीद अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका देय लाभ इस योजना में केवल अनुरक्षण भत्ता छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिये देखें https://sjms.rajasthan.gov.in