केन्द्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना माह फरवरी, 2009 से प्रारम्भ की है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को दिनांक 24.11.2009 से स्वीकृति दी। आवेदन प्रक्रिया आवेदन संबंधित दस्तावेजात् के साथ ई मित्र से ऑन लाईन आवेदन करें। पात्रता इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी. पी.एल. परिवार के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता या गुरूत्तर निःशक्तता से ग्रसित है और जिनकी आयु 18 वर्ष व अधिक है, पेंशन के पात्र हैं। इस योजना में पात्रता रखने वाले निःशक्त "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995" में वर्णित निग्न श्रेणियों में आने वाले निःशक्तजनों को पात्र माना गया है अंधता कम दृष्टि कुष्ठ रोग मुक्त श्रवण शक्तिहास चलन निःशक्तता मानसिक मंदता मानसिक रूग्णता एवं बौनेपन से ग्रसित पेंशन दर 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष को रूपए 750/- प्रतिमाह एवं 55 वर्ष व अधिक की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक के पुरूष पेंशनर किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये 1000/- प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को रूपये 1250/- प्रतिमाह तथा किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशनर को रूपए 1500/- प्रतिमाह पेंशन देय है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू. 300/- प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रूपए 500/- प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।