संक्षिप्त परिचय राज्य की विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली महिलाओं को उनके पुनर्विवाह पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप राशि रू. 51000/- देने का प्रावधान है। प्राेत्साहन राशि विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली महिलाओं को उनके पुनर्विवाह पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप राशि रू. 51000/- देने का प्रावधान है। संपर्क एवं आवेदन प्रक्रिया उक्त योजना के नियमानुसार राज्य सरकार की विधवा पेंशन की पात्रताधारी महिला के पुनर्विवाह करने पर राज्य सरकार की उक्त योजना का लाभ लेने के लिए उसे विभाग के संबंधित जिला अधिकारी को आवेदन करता होगा, जिसकी आवश्यक जांच पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा उपहार राशि भुगतान की जायेगी। अधिक जानकारी के लिये क्लिक करें एवं देखें