परिचय लक्ष्मीर भंडार योजना वर्ष 2021 में पूरे पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना है। यह योजना पश्चिम बंगाल सरकार के महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लक्ष्मीर भंडार योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला लाभार्थियों को 1,200 रुपये प्रति माह की मासिक सहायता मिलेगी। तथा अन्य श्रेणी की महिलाओं को लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस योजना के तहत 2 करोड़ 11 लाख से अधिक महिला लाभार्थी को मासिक सहायता मिल रही है। जिन महिला लाभार्थियों की आयु 25 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं। जब महिलाएं 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगी तो लाभ पश्चिम बंगाल सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना में परिवर्तित हो जाएगा। आवेदन पत्र दुआरे सरकार कैम्प्स पर उपलब्ध हैं। किसी भी सहायता या मदद के लिए जिला कल्याण कार्यालय से संपर्क करें। फ़ायदे पात्र महिला लाभार्थियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को 1,200/- रुपये प्रति माह। अन्य श्रेणी की महिलाओं को 1,000/- रुपये प्रति माह। पात्रता महिला आवेदक की आयु 25 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केवल बंगाल के स्थायी निवासी ही पात्र हैं। नियमित वेतन या पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी पात्र नहीं हैं। महिला आवेदक राज्य या केंद्र सरकार की सेवानिवृत्त या स्थायी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए। दस्तावेज़ स्वास्थ्य साथी कार्ड. आधार कार्ड. जाति प्रमाण पत्र. बैंक के खाते का विवरण। मोबाइल नंबर. स्व घोषणा। पासपोर्ट आकार का फोटो. आवेदन करने की प्रक्रिया लक्ष्मीर भंडार योजना के लिए आवेदन करते समय दुआरे सरकार पंजीकरण संख्या, स्वास्थ्यसाथी कार्ड संख्या और आधार कार्ड संख्या अनिवार्य है। आवेदन पत्र दुआरे सरकारे कैम्प से प्राप्त किया जा सकता है या यहां से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरें, उसके साथ दस्तावेज संलग्न करें और शिविर में जमा करें। आवेदक महिलाओं को एक पावती रसीद जारी की जाएगी। बीडीओ/एसडीओ पात्र महिला लाभार्थी का विवरण लक्ष्मीर भंडार की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट अंतिम प्राधिकारी है जो मासिक वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदन देता है। अनुमोदन के पश्चात, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं को 1,200/- रुपये तथा अन्य श्रेणी की महिलाओं को 1,000/- रुपये की मासिक वित्तीय सहायता महिला लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। लाभार्थी महिलाएं यहां लक्ष्मीर भंडार योजना आवेदन की स्थिति भी देख सकती हैं। संपर्क लक्ष्मीर भंडार योजना के संबंध में किसी भी सहायता के लिए, लाभार्थी महिलाएं 033-23341563 पर कॉल कर सकती हैं और support.lakhsmirbhandar-wb@nic.in पर ईमेल भेज सकती हैं। स्त्रोत :- लक्ष्मीर भण्डार योजना पोर्टल।